इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में 40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कालेजों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की इस वर्ष की भर्ती में शामिल होने देने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने दिव्य प्रकाश और 32 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राकेश पांडे बबुआ को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अनुमति याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। मामले के तथ्यों के अनुसार 2016 की भर्ती निरस्त कर दी गई थी और नए विज्ञापन में 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को ही बैठने दिया जा रहा है।