लखनऊ : राज्य सरकार ने पांचवे वेतनमान के अनुरूप पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/अनन्तिम
पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। इन्हें अब 268 फीसद के स्थान पर 274 प्रतिशत की दर से डीए का
भुगतान होगा। इसी तरह से छठे वेतनमान के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वालों को
एक जनवरी 2018 से 142 प्रतिशत महंगाई
भत्ता (डीए) का भुगतान होगा। अभी तक इन्हें 139 प्रतिशत डीए
मिल रहा था।इस सम्बंध में वित्त सचिव अलखनंदा दयाल ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया
है। आदेश में कहा गया है कि पांचवे वेतन आयोग के अनुरूप ही वेतनमान पाने वाले
पेंशन धारक कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशन/अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनरों को
अभी तक एक जुलाई 2017 से 268 फीसद डीए
मिल रहा था। बीते आठ महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण अब इन्हें 274
फीसद डीएम मिलेगा। सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि वेतन समिति (2008)
छठा वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान वाले कर्मचारियों और उनके
पारिवारिकों को मिल रही पेंशन में अब डीए 142 प्रतिशत होगा।
यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक
पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होगा। मगर उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के
सेवकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। उनके सम्बंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश
जारी होगा।
वित्त विभाग
वित्त (सामान्य) अनुभाग- 3
वित्त (सामान्य) अनुभाग- 3
11/2018/सा-3-271/दस-2018-
301/2000 टी0सी 23/04/2018
मंहगाई भत्ता/राहत
वित्त
विभाग
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
12/2018/सा-3-273/दस-2018-301/2000 टी0सी0
23/04/2018
अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन/ अनन्तिम पेंशन की
धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति।
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वित्त विभाग
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
13/2018/सा-3-272/दस-2018-301/2000
टी0सी0 23/04/2018
मंहगाई भत्ता/राहत
उत्तर
प्रदेश वेतन समिति (2008)
की संस्तुतियों के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे
पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनाँक 01-01-2018 से
महँगाई राहत की स्वीकृति।
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