Wednesday, April 18, 2018

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थानान्तरण नीति को मंजूरी


राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थानान्तरण नीति को मंजूरी
इसके अतिरिक्त सहायक मानक को 8 श्रेणी में बांटा गया है।
उपमुख्यमंत्री, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डा. दिनेश शर्मा ने राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के अध्यापकों के स्थानान्तरण सत्र 2018-19 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों को तीन जोन में बांटा गया है। जोन एक में जनपद के म्युनिसिपल सीमा अथवा जिला मुख्यालय से 8 किमी. की दूरी जो अधिक हो, जोन द्वितीय में जनपद में तहसील मुख्यालय से 2 किमी. की दूरी तथा तीसरे जोन में प्रथम दोनों से भिन्न हों, आयेंगे। स्थानान्तरण के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक किये जा सकेंगे। इसके अलावा संवर्ग की संख्या के 20 प्रतिशत सीमा तक स्थानान्तरण किये जायेंगे। स्थानान्तरण को प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका का स्थानान्तरण किया जाएगा। एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु समान हो तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जायेगी। 
सभी स्थानान्तरण होंगे ऑनलाइन : डा. दिनेश शर्मा
आवेदन की अंतिम तिथि ३० अप्रैल

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