दूसरे राज्य
में पुरानी पेंशन पा रहे कर्मी यूपी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद
पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं पाएंगे। सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर
दी है। इससे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है।
केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की है। यूपी ने यह व्यवस्था एक अप्रैल 2005 से जबकि अन्य राज्य सरकारों ने इसे अलग-अलग तिथियों में लागू किया है।
लेकिन प्रदेश सरकार की सेवा में एक अप्रैल 2005 या उसकेबाद नियुक्त ऐसे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार की सेवा में आने के पहले दूसरे प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना में कार्यरत थे, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मांग रहे हैं।
इनमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी दूसरे राज्य में नियुक्ति की तिथि एक अप्रैल 2005 के पहले की थी जबकि कुछ ऐसे हैं जिनकी इसके बाद की थी।
लेकिन प्रदेश सरकार की सेवा में एक अप्रैल 2005 या उसकेबाद नियुक्त ऐसे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार की सेवा में आने के पहले दूसरे प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना में कार्यरत थे, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मांग रहे हैं।
इनमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी दूसरे राज्य में नियुक्ति की तिथि एक अप्रैल 2005 के पहले की थी जबकि कुछ ऐसे हैं जिनकी इसके बाद की थी।
यह कहना है प्रदेश के वित्त
सचिव अजय अग्रवाल का
सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी
किया है। अग्रवाल ने कहा है कि एक अप्रैल 2005 को
अथवा उसके बाद नियुक्त कोई कर्मचारी यदि यूपी सरकार की सेवा में आने के पहले किसी
राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत था और पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा था, तो
भी यूपी सरकार के अधीन वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से ही जुड़ा माना जाएगा।
यह व्यवस्था प्रदेश में नई पेंशन प्रणाली लागू होने की तिथि एक अप्रैल 2005 से ही लागू होगी।
यह व्यवस्था प्रदेश में नई पेंशन प्रणाली लागू होने की तिथि एक अप्रैल 2005 से ही लागू होगी।