Saturday, April 14, 2018

उच्च न्यायालय ने जौनपुर के डीआईओएस को भेजा जेल


उच्च न्यायालय ने जौनपुर के डीआईओएस को भेजा जेल
अवमानना केस में 15 दिन की सजा, दो हजार जुर्माना
प्रबंधक को भी एक माह की कैद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक भाष्कर मिश्रा को कोर्ट के आदेश की अवहेलना में जेल भेज दिया। कोर्ट ने उन पर 15 दिन की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने जौनपुर के एक विद्यालय के प्रबंध समिति के प्रबंधक अजय कुमार सिंह को भी जेल भेजते हुए एक माह की कैद व दो हजार जुर्माना की सजा सुनायी। विद्यालय के प्रधानाचार्य रणजीत सिंह की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया। हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 17 को याची प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्त आदेश को रद करते हुए उन्हें वापस सेवा में बहाल करने और पूरा वेतन देने का निर्देश दिया था। डीआईओएस और प्रबंधक ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। अवमानना याचिका दाखिल होने पर हाईकोर्ट ने आदेश के पालन का एक और मौका डीआईओएस व कालेज प्रबंधक को दिया था। उसके बाद भी आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने डीआईओएस और प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। अवमानना का स्पष्ट मामला मानते हुए अदालत ने दोनों को सजा सुनाते हुए सीजेएम के मार्फत दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया।


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