आयकर नियमावली में कुछ संसोधन हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि ये जानकारी आप लोगों को भी जरूर होनी चाहिए, वित्तीय वर्ष 2017-18 खत्म होने को है, जिसका ITR 1 अप्रैल से भरा जाएगा, परिवर्तन ये हुआ है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न ITR फ़ाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है फ़ाइल न करने पर पेनाल्टी का प्रावधान हुआ है, 31 जुलाई के पहले रिटर्न फ़ाइल कर देना है, 1 अगस्त से 31 दिसम्बर के बीच मे करने पर 5000 की पेनाल्टी , 1 जनवरी से 31 मार्च तक फ़ाइल करने पर 10 हजार की पेनाल्टी, रिटर्न उन सभी लोगो को फ़ाइल करना है जिनकी आय 2 लाख 50 हजार से ज्यादा है, जिनकी आय 5 लाख से कम है उनको पेनाल्टी में कंसेंसस है ,मात्र 1000 पेनाल्टी।बहुत से लोग ITR फ़ाइल करना तब जरूरी समझते है ,जब उनको कुछ रिफंड होने वाला होता है, अन्यथा वो नही करते है, अब इस मानसिकता को बदल देना है, ITR फ़ाइल करना है, अगर आप का टैक्स ज्यादा भी कटा है तब भी जरूरी है।
इस नियम का प्रावधान पिछले बजट में हुआ था, जो की अब 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा