राज्य वेतन समिति ने प्रदेश के कर्मचारियों का वर्दी भत्ता डेढ़ गुना तक
बढ़ाने की सिफारिश की है। यही नहीं, वर्दी न पहनकर ड्यूटी आने वाले कर्मचारियों पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की है। साथ ही, वर्दी नवीनीकरण की समयसीमा
भी घटा दी। इससे कर्मचारी जल्दी वर्दी बदल सकेंगे।
प्रदेश में पुलिस, कारागार, आबकारी, वन, चिकित्सा, परिवहन, विधानसभा व विधान परिषद और राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों के
साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों व वाहन चालकों को
वर्दी भत्ता दिया जाता है।
वेतन समिति ने चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक संवर्ग के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए वर्दी, वर्दी नवीनीकरण, वर्दी धुलाई भत्ते या सिली-सिलाई वर्दी लेने के लिए तय रकम में अलग-अलग बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्दी की दरें
वर्दी--वर्तमान भत्ता--नई संस्तुति
ग्रीष्मकालीन--680--1020
शीतकालीन--1310--1965
जूता--164--246
कंबल--200--300
छाता--96--144
रेनकोट (5 वर्ष पर)--500--750 (नोट : सभी आंकड़े रुपये में)
वेतन समिति ने चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक संवर्ग के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए वर्दी, वर्दी नवीनीकरण, वर्दी धुलाई भत्ते या सिली-सिलाई वर्दी लेने के लिए तय रकम में अलग-अलग बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्दी की दरें
वर्दी--वर्तमान भत्ता--नई संस्तुति
ग्रीष्मकालीन--680--1020
शीतकालीन--1310--1965
जूता--164--246
कंबल--200--300
छाता--96--144
रेनकोट (5 वर्ष पर)--500--750 (नोट : सभी आंकड़े रुपये में)