16 जनवरी की दोपहर से अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन (upbasiceduparishad.gov.in) लिए जाएंगे। 21 जनवरी की शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे।
तबादले का लाभ उन्हीं अध्यापकों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च, 2017 तक जिले में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इससे पहले उन्होंने अंतरजनपदीय तबादले का लाभ नहीं लिया हो। वहीं उन्हें किसी विभागीय कार्रवाई में दण्डित न किया गया हो। केवल दिव्यांग अध्यापकों व केन्द्रीय अर्धसैनिक बल व थल, वायु व जल सेना के कर्मचारियों की आश्रित पत्नियों को न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से छूट दी गई है।
शिक्षकों को तीन जिलों का विकल्प देना होगा। लेकिन केवल आवेदन मात्र से शिक्षक तबादले का दावा अधिकारस्वरूप नहीं कर सकता। जिले में मौजूद रिक्तियों के सापेक्ष 25 फीसदी तक ही तबादले होंगे। अंतरजनपदीय तबादले के बाद शिक्षक अपनी ज्येष्ठता का दावा नहीं कर सकेंगे।
तबादले में वरीयता तय करने के लिए परिषद ने गुणवत्ता अंक निर्धारित किए गए हैं। विकलांगता, असाध्य रोग (स्वयं, पति या पत्नी, बच्चे) महिला के लिए 5-5 अंक दिए जाएंगे। वहीं हर वर्ष की सेवा का एक अंक अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। ज्यादा गुणवत्ता अंक पाने वाले को वरीयता मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन में कोई गलती होने पर शिक्षक की जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन नहीं लिया जाएगा। तबादले के लिए काउंसिलिंग का आयोजन 27 जनवरी को किया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक स्थानांतरण सूची जारी कर दी जाएगी।
शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों का इंतजार लम्बे समय से हो रहा था। बीते वर्ष जून में सरकार ने तबादले की नीति जारी की थी। पहले जिले के अंदर समायोजन, फिर जिलों के अंदर तबादले और इसके बाद बची हुई रिक्तियों पर अंतरजनपदीय तबादले की योजना थी। लेकिन हाईकोर्ट ने जिले के अंदर तबादले पर रोक लगा दी है। लिहाजा अब सरकार ने अंतरजनपदीय तबादले की राह खोली है।