58 वर्ष के शिक्षकों का उनकी मर्जी से हो सकेगा तबादला
माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले चरण
में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन एवं किया जाएगा। भारतीय सेना, वायुसेना, नौ सेना के
साथ अर्द्धसैनिक बलों में तैनात सैनिकों की शिक्षक पति या शिक्षिका पत्नी और कैंसर, एड्स, किडनी, लीवर जैसे गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षकों को सरप्लस नहीं
माना जाएगा। कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे
दी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति में पहले चरण में सरप्लस शिक्षक, शिक्षिकाओं का ही समायोजन किया जाएगा। जिन शिक्षकों की आयु 30 जून को 58 वर्ष की होगी, उन्हें भी सरप्लस नहीं माना जाएगा। इनके अतिरिक्त पति या पत्नी दोनों के शासकीय सेवा में एक ही जिले में कार्यरत हैं, उनको यदि उसी जिले में समायोजित नहीं करना संभव नहीं होगा तो वे भी सरप्लस नहीं माने जाएंगे। सरप्लस शिक्षकों को समायोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद ही उन्हें राजकीय हाईस्कूल या इंटर कॉलेज के रिक्त पदों पर विषयवार समायोजित एवं स्थानांतरित किया जाएगा।
तीन जोन गठित होंगे
राजकीय इंटर कॉलेजों को जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के लिए तीन जोन गठित किए जाएंगे।
जोन 1- जिले की नगरीय सीमा अथवा जिला मुख्यालय से 08 किलोमीटर दूरी दोनों में से जो अधिक हो।
जोन 2-तहसील मुख्यालय से 02 किलोमीटर की दूरी तक।
जोन 3 -जोन एक और जोन 2 में शामिल नहीं होने वाले क्षेत्र।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति में पहले चरण में सरप्लस शिक्षक, शिक्षिकाओं का ही समायोजन किया जाएगा। जिन शिक्षकों की आयु 30 जून को 58 वर्ष की होगी, उन्हें भी सरप्लस नहीं माना जाएगा। इनके अतिरिक्त पति या पत्नी दोनों के शासकीय सेवा में एक ही जिले में कार्यरत हैं, उनको यदि उसी जिले में समायोजित नहीं करना संभव नहीं होगा तो वे भी सरप्लस नहीं माने जाएंगे। सरप्लस शिक्षकों को समायोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद ही उन्हें राजकीय हाईस्कूल या इंटर कॉलेज के रिक्त पदों पर विषयवार समायोजित एवं स्थानांतरित किया जाएगा।
तीन जोन गठित होंगे
राजकीय इंटर कॉलेजों को जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के लिए तीन जोन गठित किए जाएंगे।
जोन 1- जिले की नगरीय सीमा अथवा जिला मुख्यालय से 08 किलोमीटर दूरी दोनों में से जो अधिक हो।
जोन 2-तहसील मुख्यालय से 02 किलोमीटर की दूरी तक।
जोन 3 -जोन एक और जोन 2 में शामिल नहीं होने वाले क्षेत्र।