वित्त वर्ष 2017-18 के अब कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए आयकर विभाग ने करदाताओं के ई-फाइलिंग अकाउंट्स को सुरक्षित बनाने की पहल शुरू की है। विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि करदाता अपने खाता को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें क्या नहीं।
आयकर विभाग ने करदाताओं को सुझाव दिया है कि अपने एकाउंट को डबल लेयर सिक्यूरिटी से सुरक्षित रखें। जिससे कि आसानी से कोई आपके अकाउंट से सूचना चोरी न कर सके।
विभाग ने अकाउंट के अनाधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए खाते को लॉक करने के कुछ तरीके बताए है। इसके लिए विभाग ने दूसरे अकांट्स के जरिए सीधे इनकम टैक्स अकाउंट को लॉग इन करने की सुविधा भी शुरू की है।
किन विकल्पों के जरिए लॉग इन कर सकते हैं-
1- नेट बैंकिंग के जरिए लॉग इन करें
2- डीएससी के जरिए लॉग इन करना,
3- आधार का इस्तेमाल करते हुए ओटीपी के जरिए लॉग इन करना
4-बैंक अकाउंट ईवीसी के जरिए लॉग इन करना
5-डीमैट अकाउंट ईवीसी के जरिए लॉग इन करना
1- नेट बैंकिंग के जरिए लॉग इन करें
2- डीएससी के जरिए लॉग इन करना,
3- आधार का इस्तेमाल करते हुए ओटीपी के जरिए लॉग इन करना
4-बैंक अकाउंट ईवीसी के जरिए लॉग इन करना
5-डीमैट अकाउंट ईवीसी के जरिए लॉग इन करना
इन माध्यमों से इनकम टैक्स अकाउंट को रिसेट भी किया जा सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में कहा है कि ई-फाइलिंग वेबसाइट की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। हालांकि, यूजर्स को अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए या फिर सीक्रेट सवाल ऐसा रखना चाहिए जिसे कोई उसे चुरा न पाए। साथ ही इसके आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट को लॉक कर दें।